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SC ने 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का निर्णय न्यायपालिका का नहीं, बल्कि सरकार का नीतिगत विषय है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला लेना कार्यपालिका और नीति निर्धारण से जुड़े संस्थानों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश
3 दिन पहले
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