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Uttarakhand: UCC नियमों में संशोधन, अब संभव नेपाल, तिब्बत और भूटान के साथियों से शादी का पंजीकरण
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत नेपाल, तिब्बत और भूटान के मूल निवासी साथियों से विवाह करने वाले नागरिकों के लिए शादी का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब इन देशों के मूल निवासी साथियों के विवाह का पंजीकरण भी यूसीसी के तहत संभव होगा। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति के पास अपने स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी वैध पहचान पत्र
15 अक्टू॰
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