top of page

नैनीताल हाईकोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक बरकरार, 15 जुलाई को अगली सुनवाई

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 4 जुल॰
  • 2 मिनट पठन
ree

नैनीताल: उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में ड्राफ्टमैन के पदों पर हो रही नियुक्तियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया पर पूर्व में लगाई गई रोक को यथावत रखा है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2025 नियत की गई है।


क्या है मामला:

यह याचिका चमोली जिले के निवासी प्रकाश सिंह द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने 8 जनवरी 2025 को जारी हुई ड्राफ्टमैन भर्ती की अंतिम चयन सूची को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चयन सूची को विभागवार अलग-अलग कटऑफ अंकों के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जो कि प्रचलित भर्ती नियमावली के विपरीत है।


याचिका में यह भी कहा गया कि आईटीआई डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों, जिनमें याचिकाकर्ता स्वयं भी शामिल हैं, का चयन सूची में नाम नहीं आया है। जब यह जानकारी अन्य अभ्यर्थियों को मिली तो ललित मोहन पांडे समेत 32 अन्य अभ्यर्थियों ने भी इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए पक्षकार बनने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया।


भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण:

वर्ष 2021: प्रारंभिक रूप से इन पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी।


भर्ती घोटाले के आरोप लगने के बाद आयोग को हटाकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई।


29 मई 2023: UKPSC द्वारा ड्राफ्टमैन के 64 पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी की गई।


5 नवम्बर 2023: भर्ती परीक्षा आयोजित की गई।


21 दिसम्बर 2023: परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।


3 जनवरी 2024: चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हुई।


8 जनवरी 2025: अंतिम चयन सूची प्रकाशित की गई, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है।


अदालत का अंतरिम आदेश:

हालांकि याचिकाकर्ता ने केवल शहरी विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत हुए ड्राफ्टमैन पदों की नियुक्ति को ही चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए अन्य विभागों – वन विभाग, कृषि विकास विभाग, उत्तराखंड संस्कृति विभाग आदि – में भी नियुक्ति प्रक्रिया पर आस्थगित रोक (Stay) लगा दी है।


ड्राफ्टमैन भर्ती से जुड़ा यह मामला अब एक राज्यस्तरीय संवेदनशील मुद्दा बन चुका है, जिसमें कई विभागों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें अदालत द्वारा आगे का रुख स्पष्ट किया जाएगा।

bottom of page