CM धामी का बड़ा ऐलान, अब उत्तराखंड में शादी का रजिस्ट्रेशन फ्री, 26 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा आदेश
- ANH News
- 16 जून
- 2 मिनट पठन

उत्तराखंड सरकार ने राज्यवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लेते हुए विवाह पंजीकरण शुल्क को पूर्णतः माफ करने की घोषणा की है। यह आदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया, और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। यह छूट आगामी 26 जुलाई 2025 तक प्रभाव में रहेगी।
मुख्यमंत्री धामी ने इस फैसले की जानकारी एक वीडियो संदेश के माध्यम से साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह निर्णय राज्य के नागरिकों को विधिक जागरूकता की ओर प्रेरित करने, सामाजिक प्रथाओं को कानूनी संरक्षण देने और आम जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा:
"हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर जोड़े को विवाह की कानूनी मान्यता मिले और यह प्रक्रिया सहज व सुलभ हो। पंजीकरण शुल्क हटाने से न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि समाज में विवाह पंजीकरण को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होगा।"
यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों, सीमांत वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, जो अक्सर विवाह पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं से केवल इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शुल्क या जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।
सरकार का यह प्रयास न केवल कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, संपत्ति से जुड़ी वैधानिक प्रक्रियाओं और सामाजिक योजनाओं के लाभ वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह आदेश पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी ज़िला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनता को इस छूट की जानकारी दें एवं इसे ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करें।
संक्षेप में यह निर्णय न केवल विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि उत्तराखंड सरकार के 'सशक्त समाज, सरल शासन' के दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत करेगा।





