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Uttarakhand: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आचार संहिता पालन को लेकर हाईकोर्ट की सख्त हिदायत

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 3 जुल॰
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उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर कार्यवाही न किए जाने के मामले में दायर याचिका को चुनाव आयोग के कथनों के आधार पर निस्तारित कर दिया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पूरे राज्य में आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।


मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता सुरेश कुमार, जो कि ऊधमसिंह नगर के निवासी हैं, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने राज्य के ब्लॉक सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर सहित अन्य जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की आशंका जताई थी। याचिकाकर्ता ने कुछ व्यक्तियों पर सरकारी अधिकारियों की मदद से आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और इस संबंध में 23 जून 2025 को चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन भी सौंपा था।


याचिका में यह भी कहा गया था कि यद्यपि प्रत्यावेदन दिया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को खतरा हो सकता है।


उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूरे राज्य में आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 23 जून 2025 को प्राप्त प्रत्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर को भेज दिया गया है और उनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


चुनाव आयोग ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इस आश्वासन के आधार पर कोर्ट ने याचिका को आगे की सुनवाई के बिना ही निस्तारित कर दिया।

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