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उत्तराखंड: मिलावटखोरों सावधान हो जाओं, फूड सेफ्टी विभाग ने जारी की SOP, सख्त मॉनिटरिंग शुरू

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 3 मार्च
  • 1 मिनट पठन


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Uttarakhand: होली के त्योहार को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसके तहत मिलावटखोरों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना और छह साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।


बॉर्डर पर कड़ी निगरानी और ऑन-स्पॉट टेस्टिंग

खाद्य आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विजिलेंस सेल और सर्विलांस टीमों के जरिए खाद्य सामग्री की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा, ऑन-स्पॉट टेस्टिंग के जरिए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि मिलावट को तुरंत पकड़ा जा सके।


निरंतर अभियान जारी

अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने कहा कि मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमों को राज्यभर में सक्रिय कर दिया गया है, जिससे बाजार में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।


सरकार की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य होली पर लोगों को मिलावटमुक्त मिठाइयाँ, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है, ताकि त्योहार खुशहाल और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके।

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