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उत्तराखंड में पकिस्तान नागरिकों की त्वरित वापसी के आदेश, भारत सरकार के आदेश पर वीजा निरस्त

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 27 अप्रैल
  • 2 मिनट पठन
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अल्पावधि (शॉर्ट टर्म) व मेडिकल वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र पहचान कर उन्हें देश से वापस भेजने के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने इस संबंध में प्रदेश पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह निर्णय हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी समीक्षा के तहत लिया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकी घटना के बाद केंद्र सरकार की सीसीएस (कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी) की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में राज्य में भी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान व वापसी की प्रक्रिया को तेज़ किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पाक नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं।


गृह विभाग की ओर से अपर सचिव निवेदिता कुकरेती द्वारा पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक (खुफिया एवं सुरक्षा), गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पुलिस महानिरीक्षक तथा मंडलीय आयुक्तों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आतंकी गतिविधियों के मद्देनज़र पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी सभी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2025 से सभी वैध वीजा निरस्त कर दिए गए हैं। हालांकि, मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेंगे।


पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून में रह रहे दो पाकिस्तानी नागरिकों को बृहस्पतिवार को भारत से वापस भेज दिया गया है। वहीं, हरिद्वार में रह रहे एक अन्य पाक नागरिक को भी शुक्रवार रात या शनिवार को वापस भेजे जाने की तैयारी है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि राज्य में मेडिकल वीजा पर वर्तमान में कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है।


डीजीपी ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी जिलों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और निरंतर स्थिति की निगरानी की जा रही है। सभी जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से गृह विभाग को भेजी जा रही है।

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