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25 हजार हों खाते में, 2 लाख देगी सरकार: महिलाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना शुरू

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 27 मई
  • 2 मिनट पठन
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उत्तराखंड सरकार राज्य की निराश्रित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक पहल के रूप में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उनके कौशल व रुचि के अनुसार स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।


योजना की प्रमुख विशेषताएं

योजना के तहत अधिकतम ₹2 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।


महिला जिस भी कार्य या व्यवसाय में निपुण या इच्छुक हैं, उसी में स्वरोजगार के लिए सरकार सहायता देगी।


महिला के बैंक खाते में केवल ₹25,000 होने चाहिए, जो लोन लेकर भी रखे जा सकते हैं।


इसके बाद शेष राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में जारी की जाएगी।


योजना का लाभ ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा।


पात्रता की शर्तें

आयु सीमा: 21 से 50 वर्ष के बीच


वार्षिक पारिवारिक आय: अधिकतम ₹72,000


केवल उत्तराखंड मूल की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।


योजना केवल एकल, निराश्रित, या परित्यक्ता महिलाओं के लिए है।


समाज कल्याण विभाग में पंजीकरण अनिवार्य, या ग्राम प्रधान, विधायक या सांसद द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा।


महिला को एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।


प्रक्रिया एवं समय-सीमा

राज्य की नोडल अधिकारी आरती बलोदी के अनुसार:


आवेदन करने की प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के बाद शुरू होगी।


इच्छुक महिलाएं अपने जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगी।


एक महीने के भीतर आवेदन पत्रों की जांच कर जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा।


समिति से अनुमोदन के बाद 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव निदेशालय को भेजे जाएंगे।


अंतिम स्वीकृति राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी जाएगी।


महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम

आरती बलोदी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनकी पसंद, कौशल और आवश्यकता के अनुरूप व्यवसाय आरंभ करने में सक्षम बनाना है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी।

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