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राज्य सरकार ने RWA के लिए स्टाम्प शुल्क में दी 10 हजार की छूट, रजिस्ट्री होगी आसान

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 12 मई
  • 2 मिनट पठन
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उत्तराखंड: प्रदेश की 500 से अधिक पंजीकृत आवासीय कल्याण समितियों (आरडब्ल्यूए) को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ये समितियां अपने परिसर में स्थित सड़क, पार्क और अन्य सार्वजनिक भूमि की रजिस्ट्री अपने बिल्डर से करा सकेंगी। इसके लिए सरकार ने स्टाम्प शुल्क में 10,000 रुपये की छूट प्रदान की है।


आवासीय सोसाइटी में अक्सर कानूनी विवाद इस बात को लेकर होते हैं कि सोसाइटी परिसर में स्थित पार्क, सड़क जैसी जमीनों की रजिस्ट्री बिल्डर द्वारा नहीं की जाती। परिणामस्वरूप, जब आरडब्ल्यूए इन भूमि की रजिस्ट्री करना चाहती है, तो दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इन विवादों को सुलझाने के लिए 15 अप्रैल को धामी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि अब इन जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 10,000 रुपये की छूट दी जाएगी।


इसके बाद, सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस मामले में शासनादेश जारी कर दिया है, जिससे अब प्रमोटर और आवंटियों के बीच कानूनी विवाद समाप्त होंगे। पहले इस रजिस्ट्री पर पूरा स्टाम्प ड्यूटी लागू होती थी, जिससे प्रक्रियाएं और जटिल हो जाती थीं।


इसके अतिरिक्त, सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस कदम के बाद अब आवास विभाग से यह भी अपेक्षित किया जाएगा कि वह ऐसे नियम बनाए, जो आवासीय सोसाइटी में कानूनी विवादों को समाप्त करें। उत्तर प्रदेश में जहां आरडब्ल्यूए नियम पहले से लागू हैं, वहीं उत्तराखंड में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे न केवल आवासीय सोसाइटी में संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, बल्कि कानूनी विवादों को भी समाप्त किया जा सकेगा।


इस कदम से अब आवासीय सोसाइटी में रहने वाले लोगों को बड़ा फायदा होगा, और भूमि रजिस्ट्री से जुड़े विवादों का समाधान भी आसान हो जाएगा।

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