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दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव- हाई कोर्ट

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 12 जुल॰
  • 1 मिनट पठन

अपडेट करने की तारीख: 13 जुल॰

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हाईकोर्ट द्वारा ऐसे प्रत्याशियों की पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है जिनके नाम ग्राम पंचायत और स्थानीय नगर निकाय दोनों जगह की मतदाता सूची में दर्ज है। कोर्ट ने हिसाब कहां है कि दो मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों का पंचायत चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है।


गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में शक्ति सिंह बर्त्वाल ने जनहित याचिका दायर की थी उन्होंने कहा था कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रत्याशियों के नाम नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची में शामिल है।


इस पर रिटर्निंग अधिकारियों ने अलग-अलग निर्णय लिए हैं। जिसमें कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए जबकि उनके नामांकन स्वीकृत हो गए हैं।



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