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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 200 पदों के लिए नियुक्ति परीक्षा पर लगाई रोक, UKPSC को लगाई फटकार

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 24 मार्च
  • 2 मिनट पठन

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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आयोग को यह निर्देश दिया कि 22 और 23 मार्च को होने वाली परीक्षा को तत्काल स्थगित किया जाए।


यह कदम उस समय उठाया गया जब कोर्ट में यह मामला उठा कि परीक्षा में कुछ तकनीकी और कानूनी पहलुओं की अनदेखी की गई थी। इस मुद्दे पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKPSC को कड़ी फटकार भी लगाई, और आयोग से इस विषय में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब मांगा।


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क्या था मामला?

राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर कई उम्मीदवारों और शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा की तारीखों और परीक्षा के नियमों में स्पष्टता की कमी थी, और उम्मीदवारों को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा, कुछ तकनीकी मुद्दों के कारण कई उम्मीदवारों को परीक्षा की प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ा।


हाईकोर्ट की दखलंदाजी:

इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKPSC से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने आयोग को यह चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। हाईकोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा कि परीक्षा के संचालन में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया, और क्यों परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई।


अगला कदम:

कोर्ट ने UKPSC को निर्देश दिया कि वह इस परीक्षा के संबंध में फिर से समीक्षा करे और सभी उचित कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए। आयोग को अदालत से अवगत कराने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करनी होगी कि किस प्रकार से परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।


यह मामला अब आने वाले दिनों में आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि यह तय करेगा कि भविष्य में उत्तराखंड के सभी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में कितनी पारदर्शिता और उचित व्यवस्था है।

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