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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: आपदा में अनाथ बच्चों, किशोरियों और वृद्धाओं के लिए सरकार ने खोला राहत का खजाना

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 13 जून
  • 3 मिनट पठन

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उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य हित से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला महिला एवं बाल सहायता कोष को लेकर रहा, जिसमें अब अंग्रेजी शराब पर लगे सेस का एक हिस्सा समाज के सबसे कमजोर वर्गों—अनाथ बच्चे, बेसहारा किशोरियाँ, वृद्ध महिलाएँ और निराश्रित लोगों—की मदद में खर्च होगा। इसके अलावा, पीपीपी मोड में गेस्ट हाउस संचालन, अवैध खनन पर रोक के लिए पद सृजन, स्वास्थ्य शिक्षा निगरानी परिषद का गठन, और नदी किनारे चुनिंदा निर्माण की स्वीकृति जैसे अहम निर्णय लिए गए।


1. महिला एवं बाल सहायता निधि को मिली मंजूरी: अंग्रेजी शराब सेस का होगा मानवीय उपयोग

प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि नियमावली’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, अंग्रेजी शराब पर वसूले गए सेस का 1% हिस्सा अब आपदा या आकस्मिक दुर्घटनाओं में अनाथ हुए बच्चों, किशोरियों और वृद्ध महिलाओं पर खर्च किया जाएगा।


कहां खर्च होगी मदद की राशि:


-रहने, खाने, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर


-स्वरोजगार के लिए भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी


-ब्लॉक स्तर पर ₹5,000 तक और जिला स्तर पर ₹25,000 तक की सहायता 15 दिन के भीतर दी जा सकेगी


-राज्य स्तरीय समिति ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद दे सकेगी


2. पांच गेस्ट हाउस अब पीपीपी मोड पर चलेंगे, निजी हाथों में होगा संचालन

सरकार ने रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउसों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल में संचालित करने को हरी झंडी दे दी है।

यूआईआईडीबी (उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड) इन गेस्ट हाउसों का मुद्रीकरण करेगा और ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और विभाग को ज्यादा राजस्व मिलेगा।


3. आसन नदी क्षेत्र में 5 निर्माण कार्यों की स्वीकृति

आसन नदी के भट्टा फॉल से बैराज तक 53 किमी क्षेत्र में अब पांच विशेष निर्माण कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इनमें शामिल हैं:


-एसटीपी (सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट)


-रोपवे टावर


-हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन टावर


-एलिवेटेड रोड कॉरिडोर की नींव और ढांचा


4. अवैध खनन पर रोक के लिए खनिकर्म विभाग को 18 नए पद

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के ढांचे में 18 नए पदों का सृजन किया गया है ताकि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।

यह कदम उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें बागेश्वर ज़िले में हो रहे खनन मामलों पर सख्त निगरानी की आवश्यकता जताई गई थी।


5. जैव प्रौद्योगिकी परिषद में भर्ती के लिए नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद में पूर्व में सृजित 46 पदों के लिए अब नियुक्ति नियमावली मंजूर की गई है।

इन पदों को एकल संवर्ग के रूप में मुख्यालय देहरादून व अन्य उपकेंद्रों पर भरा जाएगा।


6. राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद का गठन

राज्य सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों की निगरानी और संचालन के लिए राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी है।

यह परिषद:


-चिकित्सा शिक्षा की पाठ्यक्रम संरचना, मानकीकरण, प्रवेश प्रक्रिया और पंजीकरण जैसे विषयों पर निगरानी रखेगी


-इंटरस्टेट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी एकरूपता देगी


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य के सामाजिक और बुनियादी ढांचे में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। विशेषकर सहायता निधि और खनन नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार की सोच स्पष्ट है कि वह संवेदनशीलता और विकास को संतुलित करने की नीति पर आगे बढ़ रही है।

 
 
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