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ट्रेन छूट जाने की स्थिति में क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? जानिए पूरी जानकारी

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 3 जुल॰
  • 2 मिनट पठन
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भारतीय ट्रेनों में लाखों यात्री हर दिन सफर करते हैं, क्योंकि ये यात्रा का सबसे सुविधाजनक और किफायती माध्यम हैं। इसी कारण से ज्यादातर लोग दूसरे विकल्पों की तुलना में ट्रेन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसी स्थिति में कई यात्रियों के मन में सवाल उठता है कि क्या वे उसी टिकट पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं?


यह एक आम भ्रम है, लेकिन रेलवे नियमों के अनुसार ट्रेन छूट जाने पर किसी दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए कुछ खास शर्तें और कैटेगरी होती हैं, जिनके बारे में हर यात्री को जानना जरूरी है।


ट्रेन छूट जाने पर क्या करें? टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर की अनुमति

जनरल कैटेगरी टिकट (General Class Ticket):

अगर आपका टिकट जनरल कैटेगरी का है, तो ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आप उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। यानी बिना रिजर्वेशन वाले सामान्य टिकट धारक दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए पात्र होते हैं।


प्रिमियम ट्रेनों के टिकट (वंदे भारत, तेजस, आदि):

यदि आपका टिकट किसी प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस, शताब्दी, राजधानी आदि का है, तो ट्रेन छूट जाने पर आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। इन ट्रेनों में टिकट केवल संबंधित ट्रेन और निर्धारित समय के लिए मान्य होता है।


कंफर्म रिजर्वेशन टिकट:

कंफर्म रिजर्वेशन टिकट पर भी, ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आप उस टिकट का उपयोग किसी अन्य ट्रेन में नहीं कर सकते। कंफर्म टिकट केवल उस ट्रेन और यात्रा तिथि के लिए वैध होता है।


जनरल टिकट और प्रीमियम ट्रेनों का अंतर:

प्रीमियम ट्रेनों में जनरल कैटेगरी का टिकट स्वीकार नहीं किया जाता।


यदि आप वंदे भारत, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेन के लिए रिजर्वेशन टिकट लेकर किसी दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।


नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई:

अगर आप बिना वैध टिकट के दूसरी ट्रेन में सफर करते हुए पकड़े जाते हैं, तो रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर या टीटीई (टिकट चेकर) आपसे फाइन वसूल सकते हैं।


सफर का किराया और पेनाल्टी:

आपको यात्रा का पूरा किराया और निर्धारित पेनाल्टी दोनों भरनी होती है।


दुर्व्यवहार की स्थिति:

यदि आप पेनाल्टी देने से इंकार करते हैं या टीटीई के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसके लिए रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना, यातायात से प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

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