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उत्तराखंड सरकार की पहल: जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देंगे

  • लेखक की तस्वीर: ANH News
    ANH News
  • 7 घंटे पहले
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उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने "एकल महिला स्वरोजगार योजना" को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं एकल महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।


योजना की मुख्य विशेषताएं:

दो लाख रुपये तक की सहायता राशि:

योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार आरंभ करने के लिए अधिकतम ₹2,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।


75% तक सरकारी सब्सिडी:

स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए – यदि किसी महिला को ₹2,00,000 की सहायता मंजूर होती है, तो उसमें से ₹1,50,000 सरकार देगी, और लाभार्थी को केवल ₹50,000 स्वयं निवेश करने होंगे।


महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने की पहल:

यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए लाभकारी होगी जो पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से आश्रित जीवन जी रही हैं और आर्थिक स्वतंत्रता चाहती हैं।


लाभ किसे मिलेगा?

एकल महिलाएं (जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, या ऐसी महिलाएं जिनकी आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है)


राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं


स्वरोजगार की स्पष्ट योजना रखने वाली महिलाएं जिन्हें प्रशिक्षण या संसाधनों की जरूरत है


योजना का उद्देश्य:

महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना


ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन


महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान कर सामाजिक सशक्तिकरण


यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि महिलाओं के आत्मबल, आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।


यदि आप चाहें, तो मैं इसके लिए संभावित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तें और लाभार्थी उदाहरणों को लेकर एक विस्तृत दस्तावेज या लेख भी तैयार कर सकता हूं।

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